अनाधिकृत रूप से रेल सीमा में किया प्रवेश: वर्ष 2022 में करीब 3 हजार लोगों और 1 हजार वेंडर्स पर हुई कार्रवाई
वर्ष 2022 में अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने व सवारी गाडियों में एसीपी करने वाले लगभग 3 हजार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 1 हजार से अधिक अनाधिकृत वेंडर्स के विरुद्ध भी कार्यवाही हुई।
उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मण्डल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वर्ष 2022 में अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने व सवारी गाडियों में एसीपी करने वाले लगभग 3000 लोगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की गई। जनवरी 2022 से दिसम्बर- 2022 तक रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से प्रवेश की रोकथाम के लिये 697 कार्यवाही की गई। इन कार्यवाहियों के दौरान रेल सीमा के समीप के गांवों, पंचायतो व स्कुलों में 13084 व्यक्तियों को समझाईश की गई तथा अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने वाले 1946 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये।
अजमेर मण्डल रेल सुरक्षा बल द्वारा सवारी गाडियों में एसीपी (चैन पुलिंग) की रोकथाम बाबत 2547 कार्यवाही की गईं। यात्रियों को जागरुक करने के लिये इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा लाउड हैलर एवं पी.ए सिस्टम का उपयोग किया गया व यात्रियों को एसीपी नही करने के लिए पम्पलेट बांटे गये व समझाईश की गई। सवारी गाडियों में एसीपी की रोकथाम के लिए एस्कोर्टिंग हेतु महिला व पुरुष बल सदस्यों को तैनात किया गया तथा गाडियों के संचालन, समयपालन का विशेष ध्यान रखा गया। अभियान के दौरान सवारी गाडियों में अनाधिकृत रुप एसीपी करने वाले 1000 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किये गये। साथ ही सवारी गाडियो में अनाधिकृत वैंडरो के विरूद्ध अभियान चलाकर 1318 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गए।
आईए जानते है क्या कहती है रेलवे एक्ट की धारा 141 , 144 , 147

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